नामांकन के दिन की रैली का खर्च जुड़ेगा प्रत्याशी के खर्चे में : खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह
Updated: Sep 11, 2024, 14:59 IST
सिरसा, 11 सितंबर।
खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह ने बताया कि सिरसा ज़िले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र 12 सितम्बर, 2024 को दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकते हैं। 13 सितम्बर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितम्बर, 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं। नामांकन के दिन की गई रैली / सभा का खर्च प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा ।
श्री विजय सिंह ने बताया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में प्रात: 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑनलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा और सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा। नामांकन के साथ जमा करवायी गई सुरक्षा राशि को भी प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा । इसके अतिरिक्त नामांकन भरने के दौरान साथ आये दोपहिया / चारपहिया वाहनों का खर्च भी प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।
खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह ने बताया कि सिरसा ज़िले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र 12 सितम्बर, 2024 को दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकते हैं। 13 सितम्बर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितम्बर, 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं। नामांकन के दिन की गई रैली / सभा का खर्च प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा ।
श्री विजय सिंह ने बताया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में प्रात: 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑनलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा और सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा। नामांकन के साथ जमा करवायी गई सुरक्षा राशि को भी प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा । इसके अतिरिक्त नामांकन भरने के दौरान साथ आये दोपहिया / चारपहिया वाहनों का खर्च भी प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।