सोशल मीडिया पर किया हथियारों का प्रदर्शन तो होगी एफआईआर:आस्था मोदी
छह माह में 64 आरोपियों को काबू कर बरामद किया असलाह
Jun 30, 2024, 14:08 IST
फतेहाबाद, 30 जून पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने जिलावासियों को आगाह करते कहा कि जहां अवैध असला रखना कानूनन अपराध है वहीं रुतबा दिखाने के लिए लाइसेंसशुदा हथियारों के साथ सोशल साईट्स फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर फोटो टैग करना भी भारी पड़ सकता है । पुलिस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करेगी और इसके साथ ही उसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करवाने की कार्रवाई भी शुरू होगी।
पुलिस अधीक्षक ने रविवार को जारी एक जानकारी में कहा कि सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। शिकायत होने पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है और भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड सकता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हथियार भले ही लाइसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है।
ऐसा करना असलाह लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असले के दुरुपयोग की परिधि में आता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है। लिहाजा वहां हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है। ऐसा करने वाले के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है।
छह माह में 40 मामले दर्ज कर 64 आरोपियों को किया काबू
एसपी ने बताया कि जिला पुलिस ने 1 जनवरी 2024 से 30 जून तक पुलिस ने 40 मामले दर्ज कर उनमे शामिल 64 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। इन आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किया गया है। पकड़े गये आरोपियों से 43 पिस्तोल, एक रिवाल्वर, एक चाकू, 3 मेगजीन व 59 जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी आस्था मोदी ने कहा कि अवैध हथियारों के साथ अपराधी गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़े कदम उठाये हैं जो अवैध हथियार रखते हैं या हथियारों के साथ अपराध करतें हैं।
पुलिस अधीक्षक ने रविवार को जारी एक जानकारी में कहा कि सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। शिकायत होने पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है और भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड सकता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हथियार भले ही लाइसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है।
ऐसा करना असलाह लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असले के दुरुपयोग की परिधि में आता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है। लिहाजा वहां हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है। ऐसा करने वाले के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है।
छह माह में 40 मामले दर्ज कर 64 आरोपियों को किया काबू
एसपी ने बताया कि जिला पुलिस ने 1 जनवरी 2024 से 30 जून तक पुलिस ने 40 मामले दर्ज कर उनमे शामिल 64 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। इन आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किया गया है। पकड़े गये आरोपियों से 43 पिस्तोल, एक रिवाल्वर, एक चाकू, 3 मेगजीन व 59 जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी आस्था मोदी ने कहा कि अवैध हथियारों के साथ अपराधी गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़े कदम उठाये हैं जो अवैध हथियार रखते हैं या हथियारों के साथ अपराध करतें हैं।