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डिंगरहेड़ी हत्याकांड में चार आरोपित दोषी करार, 15 अप्रैल को होगी सजा

 
सीबीआई कोर्ट ने सात साल बाद सुनाया फैसला
 
  डिंगरहेड़ी हत्याकांड में चार आरोपित दोषी करार, 15 अप्रैल को होगी सजा
चंडीगढ़, 10 अप्रैल हरियाणा के नूंह जिले के गांव डिंगरहेड़ी में हुए सामूहिक दुष्कर्म व दोहरे हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया है जबकि छह आरोपितों को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट का यह फैसला सात साल बाद आया है। अब सभी आरोपितों को 15 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
नूंह जिले के अंतर्गत आते तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में 24-25 अगस्त, 2016 की रात कुल्हाड़ी गैंग के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड के साथ ही एक नाबालिग सहित दो लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। कथित तौर पर दूसरे समुदाय के आरोपित दो युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर खून से लथपथ वहीं छोड़कर भाग गए थे।
इस मामले में 10 आरोपित न्यायिक हिरासत में थे। आरोपित विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को दोषी करार दिया गया है। तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया है। एक आरोपित अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। इन्हें आईपीसी की धारा 376डी, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है।
बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार एवं अभिषेक राणा ने बताया कि 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात सामूहिक दुष्कर्म सहित दंपति की हत्या हुई थी। सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपित बनाया था लेकिन एक आरोपित ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।
दरअसल, पटौदी के मंदपुरा गैंगरेप में पुलिस ने बावरिया गिरोह के धमरू, मुन्ना उर्फ लक्की, लंबू उर्फ टुल्ली व राजबीर को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने डिंगरहेडी गैंगरेप व मर्डर की बात को स्वीकार किया था। इसके बाद सीबीआई ने चारों से पूछताछ पर उन्हें ही मुख्य आरोपित माना था, जिस पर इस केस में पहले से चारों युवकों ने हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। वारदात डिंगरहेड़ी में अगस्त 2016 में हुई थी, जिसके बाद मेवात पुलिस ने चार स्थानीय युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।