डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 20 दिन की पैरोल
निर्वाचन आयाेग की सहमति के बाद सरकार ने आवेदन किया मंजूर
Oct 1, 2024, 20:29 IST
चंडीगढ़, 1 अक्टूबर हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद मंगलवार को सरकार ने इस संबंध में फैसला लेकर रोहतक के मंडल आयुक्त को सूचित कर दिया है। मंडल आयुक्त की अधिकारिक स्वीकृति के बाद बुधवार को गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारियां जेल से बाहर आ सकता है।
दरअसल, डेरा प्रमुख राम रहीम ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनारिया जेल प्रशासन को पैरोल के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद सोमवार की रात निर्वाचन आयोग ने सशर्त राम रहीम को पैरोल दिए जाने के लिए अपनी सहमति देते हुए कहा था कि यह निर्णय लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आयोग ने कहा कि पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम किसी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा। राम रहीम हरियाणा में नहीं आएगा और सोशल मीडिया पर किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं देगा।
इसी उठापटक के बीच मंगलवार की शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने गुरमीत राम रहीम को बीस दिन की पैरोल दिए जाने की स्वीकृति दे दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से औपचारिकता पूर्ण करते हुए इस संबंध में केस अगली कार्रवाई के लिए जेल महानिदेशक तथा रोहतक के मंडल आयुक्त को भेज दिया गया है। नियमानुसार रोहतक के मंडल आयुक्त उस जिले के प्रशासन को सूचित करेंगे जहां पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम ठहरेगा। इसके अलावा रोहतक मंडल आयुक्त की तरफ से सुनारिया जेल प्रशासन को राम रहीम की पैरोल के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। जिसके बाद राम रहीम जेल से बाहर निकलेगा।
दरअसल, डेरा प्रमुख राम रहीम ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनारिया जेल प्रशासन को पैरोल के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद सोमवार की रात निर्वाचन आयोग ने सशर्त राम रहीम को पैरोल दिए जाने के लिए अपनी सहमति देते हुए कहा था कि यह निर्णय लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आयोग ने कहा कि पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम किसी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा। राम रहीम हरियाणा में नहीं आएगा और सोशल मीडिया पर किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं देगा।
इसी उठापटक के बीच मंगलवार की शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने गुरमीत राम रहीम को बीस दिन की पैरोल दिए जाने की स्वीकृति दे दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से औपचारिकता पूर्ण करते हुए इस संबंध में केस अगली कार्रवाई के लिए जेल महानिदेशक तथा रोहतक के मंडल आयुक्त को भेज दिया गया है। नियमानुसार रोहतक के मंडल आयुक्त उस जिले के प्रशासन को सूचित करेंगे जहां पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम ठहरेगा। इसके अलावा रोहतक मंडल आयुक्त की तरफ से सुनारिया जेल प्रशासन को राम रहीम की पैरोल के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। जिसके बाद राम रहीम जेल से बाहर निकलेगा।