Pal Pal India

दाेहरे हत्याकांड में चार भाइयों सहित आठ को उम्रकैद

 
  दाेहरे हत्याकांड में  चार भाइयों सहित आठ को उम्रकैद
हिसार, 29 नवंबर 
एडीजे गगनदीप की अदालत ने लगभग आठ साल पहले नारनौंद क्षेत्र के गांव रोशनखेड़ा में
पुरानी रंजिश में घर में घुसकर जानलेवा हमला करके बलजीत व दलबीर के दाेहरे हत्याकांड में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आठ दोषियों में चार सगे भाइयों अजमेर, कुलबीर, विरेंद्र,
समुंद्र, दो अन्य सगे भाई बेधड़क व कर्मवीर सहित सोनू व नितिन को उम्रकैद की सजा सुनाई
है। इस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध भी क्रॉस केस दर्ज हुआ था जिसमें जिला
अदालत ने दोषी विकास को धारा 326 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना, दोषी
सुशील को धारा 324 के तहत एक साल व 5 हजार का जुर्माना लगाया है। बिजेंद्र, संजय व
नरेंद्र को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया।
अदालत में चले मामले के अनुसार
नारनौंद पुलिस ने 27 जुलाई 2016 को यह केस दर्ज किया था। शिकायत में रोशनखेड़ा निवासी
वजीर सिंह ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन वह शाम पांच बजे अपने भाई बलजीत के मकान
के सामने खड़ा था। उस दौरान करीब 15-20 लोगों ने हमला कर दिया था। घर में घुसकर बलजीत,
बलबीर, दलबीर, सुनील, सुनीता, नवीन, नेहा व नैंसी इत्यादि पर तेजधार हथियारों से जानलेवा
हमला किया था। इस हमले में गंभीर चोटें लगने पर बलजीत ने मौके पर दम तोड़ दिया था जबकि
कुछ दिन बाद घायल दलबीर की उपचार के दौरान दो दिन बाद मौत हुई थी। शोर मचा तो बीच-बचाव
करने पर उक्त सभी हमलावर धमकी देकर फरार हो गए थे। वजीर ने बताया था कि पुरानी रंजिश
के चलते वारदात हुई थी और हमारा आपस में पहले भी झगड़ा हुआ था।