कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पंवार जेल से रिहा, समर्थक खुश
Sep 25, 2024, 20:10 IST
सोनीपत, 25 सितंबर। सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पंवार जेल से रिहा
हो गए हैं। दो दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एनफोर्समेंट
डायक्टोरेट के केस को खारिज कर दिया था। कोर्ट के ऑर्डर जारी होने के बाद वे बाहर
आएं है इससे उनके परिवार में और समर्थकों में उत्साह है खुशी का माहौल है।
बुधवार को हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार की रिहाई के लिए ऑर्डर
जारी किए। इसके बाद वकील ऑर्डर लेकर अंबाला जेल पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को वकील
दिनभर कोर्ट से ऑर्डर निकलवाने में लगे रहे। पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने कहा कि
कोर्ट केस को रद्द कर चुकी है। फैसले की प्रोसेसिंग में समय लगा है, लेकिन अब ऑर्डर
मिल गए हैं।
गौरतलब है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोनीपत के कांग्रेस
विधायक सुरेंद्र पंवार को 20 जुलाई को अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ
के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वे जेल में रहे। सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा
हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। इसमें जज महावीर सिंह सिंधु ने सुरेंद्र पंवार
की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन पर दर्ज केस को रद्द कर दिया था। सुरेंद्र पंवार
को ईडी ने गुरुग्राम में पूछताछ के बाद 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वे अंबाला
जेल में हैं। सुरेंद्र पंवार 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सोनीपत से विधायक बने थे।
अब कांग्रेस ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद सुरेंद्र
पंवार ने 12 सितंबर को सोनीपत में पुलिस हिरासत में नामांकन दाखिल किया था। पंवार के
बाहर आने से अब चुनावी मुकाबला बहुत ही रौचक होगा। भाजपा के उम्मीदवार निखिल मदान के
की राह अब इतनी आसान नहीं होगी।
हो गए हैं। दो दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एनफोर्समेंट
डायक्टोरेट के केस को खारिज कर दिया था। कोर्ट के ऑर्डर जारी होने के बाद वे बाहर
आएं है इससे उनके परिवार में और समर्थकों में उत्साह है खुशी का माहौल है।
बुधवार को हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार की रिहाई के लिए ऑर्डर
जारी किए। इसके बाद वकील ऑर्डर लेकर अंबाला जेल पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को वकील
दिनभर कोर्ट से ऑर्डर निकलवाने में लगे रहे। पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने कहा कि
कोर्ट केस को रद्द कर चुकी है। फैसले की प्रोसेसिंग में समय लगा है, लेकिन अब ऑर्डर
मिल गए हैं।
गौरतलब है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोनीपत के कांग्रेस
विधायक सुरेंद्र पंवार को 20 जुलाई को अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ
के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वे जेल में रहे। सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा
हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। इसमें जज महावीर सिंह सिंधु ने सुरेंद्र पंवार
की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन पर दर्ज केस को रद्द कर दिया था। सुरेंद्र पंवार
को ईडी ने गुरुग्राम में पूछताछ के बाद 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वे अंबाला
जेल में हैं। सुरेंद्र पंवार 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सोनीपत से विधायक बने थे।
अब कांग्रेस ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद सुरेंद्र
पंवार ने 12 सितंबर को सोनीपत में पुलिस हिरासत में नामांकन दाखिल किया था। पंवार के
बाहर आने से अब चुनावी मुकाबला बहुत ही रौचक होगा। भाजपा के उम्मीदवार निखिल मदान के
की राह अब इतनी आसान नहीं होगी।