कही पर भी पराली जली तो संबंधित थाना प्रभारी पर होगी कार्रवाई: डीजीजी
Nov 9, 2023, 21:00 IST
चंडीगढ़, 9 नवंबर। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों और आईजी को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में पराली न जलाई जाए। यदि प्रदेश में कहीं भी पराली जलाने का मामला सामने आता है तो संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आदेशों में पुलिस अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा अन्य आदेश जिसमें दिल्ली और साथ लगते राज्यों में वाहनों पर प्रदूषण के स्तर के हिसाब से रंगीन कोड वाले स्टिकर चस्पा किए जाने है, के संबंध में भी पुलिस मुख्यालय द्वारा आईजी ट्रैफिक तथा हाइवे को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इन आदेशो के तहत आईजी ट्रैफिक को परिवहन विभाग के साथ तालमेल स्थापित करते हुए उपरोक्त आदेशो की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।