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रोहतक गैंगरेप केस में 4 को उम्रकैद

टॉफी के लालच में 8 वर्षीय बच्ची से रेप का मामला 
 
रोहतक गैंगरेप केस में 4 को उम्रकैद 
रोहतक, 28 जनवरी। रोहतक में करीब 8 साल की बच्ची से गैंगरेप के 4 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है। दोषी बच्ची को टॉफी का लालच लेकर रेलवे यार्ड में ले गए। जहां पर चारों ने एक-एक करके बच्ची के साथ रेप किया था। चारों दोषियों में से एक उत्तर प्रदेश का तो दूसरा राजस्थान का रहना वाला है। वहीं 2 दोषियों में से एक झज्जर का व दूसरा रोहतक का रहने वाला है। सभी को 8-8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
इनको सुनाई गई सजा
एडीजे नरेश कुमार की कोर्ट ने जिन दोषियों को सजा सुनाई, उनमें झज्जर के गांव कुतलाना निवासी धर्मबीर उर्फ मोनू उर्फ कातिया, रोहतक के गढ़ी मोहल्ला निवासी सागर, राजस्थान के जिला शहडोल के गांव हमलाई हाल रोहतक की रामनगर कॉलोनी के किराएदार संतोष और उत्तर प्रदेश के गांव नागल थाना छोटा नागल निवासी राहुल उर्फ चीनू शामिल है।
बच्ची से गैंगरेप की पूरी कहानी...
बच्ची को लेकर थाने पहुंचा पिता: पुलिस के अनुसार 31 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति 8 साल की बच्ची को लेकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने में पहुंचा। उसने शिकायत दी कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वह सुबह मजदूरी पर चला गया। शाम को आया तो आठ साल की बेटी नहीं मिली। बेटी को ढूंढता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां कहीं दिखाई नहीं दी।
रोती हुई मिली बेटी: पिता ने पुलिस को बताया कि वह रेलवे यार्ड की तरफ गया, तो वहां वाशिंग लाइन के पास कमरे के पास रोने की आवाज सुनाई दी। उसे देखकर चारों युवक भाग गए। वहां देखा तो घायल हालत में उसकी बेटी थी। वह पिता को देखकर रोने लगी। जिसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर जीआरपी थाने आया। पिता ने यह भी बताया कि वह एक आरोपी को पहचानता है।
4 साल बाद सुनाई सजा
पुलिस ने बच्ची का मेडीकल करवाकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से जिला अदालत में आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। अब अदालत ने करीब चार साल बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।