Pal Pal India

गुरुग्राम: विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

 
गुरुग्राम: विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

गुरुग्राम, 24 नवम्बर (हि.स.)। विवाहित महिला से दुष्कर्म व परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले की गुरुवार को यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार मानेसर क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने मानेसर महिला थाना में तीन सितम्बर वर्ष 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने पति व पुत्र के साथ रहती है। उसके ही पड़ोस में यूपी गोरखपुर मूल का प्रकाश भी किराए पर रहता है। जिस कंपनी में उसका पति काम करता है, उसी कंपनी में प्रकाश भी काम करता है। उसका परिवार में आना-जाना है। वह खाना आदि भी उसके परिवार के साथ ही खाता है। करीब 2 माह पूर्व 2 जून 2020 को उसका पति अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। वह जबरदस्ती उसके घर में घुस आया और अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे धमकी दी कि यदि उसने इसकी जानकारी पुलिस व परिजनों को दी तो वह उसके पति और पुत्र को जान से मार देगा। इसलिए वह चुप रही, लेकिन वह बार-बार उसे फोन कर परेशान करता रहा। जिस पर उसने पूरी बात अपने पति को बता दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 15 हजार रुपय जुर्माने की सजा सुनाई है।