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दोषी को अलग-अलग धाराओं में 11 साल 6 महीने का कारवास

 
दोषी को अलग-अलग धाराओं में 11 साल 6 महीने का कारवास

करनाल, 18 नवंबर (हरीश चावला)। महिला के घर में घुसकर गहनों की लूटपाट करने, गलत कार्य करने की कोशिश व मारपीट के मामले में जिला करनाल के अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश योगेश चौधरी ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में 11 साल 6 महीने कारावास के साथ-साथ 1000 से 25000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। थाना सदर पुलिस चौकी में 16 दिसंबर 2018 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कमल उर्फ नेपाली निवासी ओल्ड बहादुर चन्द्र कालोनी, करनाल ने उसके घर में घुसकर गहने लूटकर गलत कार्य करने की कोशिश की। जब मैंने उसका विरोध किया तो इस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और मेरे कपड़ों को फाड़ दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि इस आरोपी कमल उर्फ नेपाली को उन्होंने चोरी के मामले में गिरफ्तार करवाया था। इस बात को लेकर यह व्यक्ति उनसे रंजिश रखे हुए था। उस दौरान आरोपी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी रंजिश के चलते इस व्यक्ति ने मेरे घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर थाना शहर में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच में महिला द्वारा दी गई शिकायत अनुसार आरोपी दोषी पाया गया। यह मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था। जिला करनाल के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश योगेश चौधरी ने दोषी को चार वर्ष उपरांत विभिन्न धाराओं 379-बी में 10 साल की सजा व 25 हजार जुर्माना, धारा 323 व 354 में 1 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा  506 व 509 में  6 महीने की सजा व 1 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा।