राउज एवेन्यू कोर्ट में सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई टली
Jan 21, 2025, 21:04 IST

नई दिल्ली, 21 जनवरी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में आरोपित और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले पर मंगलवार को सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अब 31 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है।
मंगलवार को सीबीआई की ओर से कहा गया कि पिछली सुनवाई के समय उनके वकील छुट्टी पर थे और आरोपित की ओर से कुछ सवाल उठाए गए, जिनका जवाब देना जरूरी है। उसके बाद कोर्ट ने 31 जनवरी को सीबीआई को अपनी दलीलें रखने का निर्देश दिया। पहले कोर्ट ने 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, मामला 1 नवंबर 1984 का है जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह काे दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला कर लोहे के सरियों और लाठियों से पीटने के बाद जिंदा जला दिया था। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। शिकायतकर्ता के तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
मंगलवार को सीबीआई की ओर से कहा गया कि पिछली सुनवाई के समय उनके वकील छुट्टी पर थे और आरोपित की ओर से कुछ सवाल उठाए गए, जिनका जवाब देना जरूरी है। उसके बाद कोर्ट ने 31 जनवरी को सीबीआई को अपनी दलीलें रखने का निर्देश दिया। पहले कोर्ट ने 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, मामला 1 नवंबर 1984 का है जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह काे दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला कर लोहे के सरियों और लाठियों से पीटने के बाद जिंदा जला दिया था। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। शिकायतकर्ता के तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।