किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर पंजाब सरकार को 2 जनवरी तक का वक्त
Dec 31, 2024, 21:15 IST
नई दिल्ली, 31 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने के आदेश पर अमल के लिए पंजाब सरकार को 02 जनवरी तक का समय दे दिया है। कोर्ट ने 02 जनवरी को पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए थोड़ा और समय देने की गुजारिश की गई थी।
सुनवाई के दौरान आज पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वार्ताकार धरने वाली जगह पर गए थे। कोर्ट के आदेश पर अमल को लागू करने के लिए सात हजार बलों की तैनाती की गई थी। कल पंजाब बंद का आह्वान था, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो सका। पंजाब सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में दखल देती है तो जगजीत सिंह डल्लेवाल बात करने को तैयार हैं। तब कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 02 जनवरी को होगी। कोर्ट ने 02 जनवरी को पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की खराब तबीयत पर चिंता जताते हुए पंजाब सरकार पर नाराजगी जताई थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार से कहा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती न करना अवमानना का मामला है और कोर्ट का अगला कदम क्या होगा, यह राज्य सरकार को पता होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान आज पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वार्ताकार धरने वाली जगह पर गए थे। कोर्ट के आदेश पर अमल को लागू करने के लिए सात हजार बलों की तैनाती की गई थी। कल पंजाब बंद का आह्वान था, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो सका। पंजाब सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में दखल देती है तो जगजीत सिंह डल्लेवाल बात करने को तैयार हैं। तब कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 02 जनवरी को होगी। कोर्ट ने 02 जनवरी को पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की खराब तबीयत पर चिंता जताते हुए पंजाब सरकार पर नाराजगी जताई थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार से कहा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती न करना अवमानना का मामला है और कोर्ट का अगला कदम क्या होगा, यह राज्य सरकार को पता होना चाहिए।