नरेश बाल्यान को नहीं मिली कस्टडी पैरोल, नियमित जमानत याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई
Jan 29, 2025, 19:15 IST

नई दिल्ली, 29 जनवरी दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दी है। उन्होंने उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए रिहाई मांगी थी। जस्टिस विकास महाजन ने कस्टडी पैरोल पर रिहा करने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट नरेश बाल्यान की नियमित जमानत याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई करेगा।
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने बाल्यान की कस्टडी पैरोल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि बाल्यान का केस ताहिर हुसैन के केस से अलग है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है। सुनवाई के दौरान बाल्यान की ओर से पेश वकील ने कहा कि बाल्यान की पत्नी दिल्ली विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी है। उनके लिए पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है। चुनाव प्रचार के लिए हर इलाके के लिए अलग-अलग रणनीति होगी और वह अकेले यह सब नहीं कर सकती है। चुनाव उसके लिए एकदम नई चीज है। उन्होंने कहा कि कम से कम तीन घंटे के लिए ही कस्टडी पैरोल दे दी जाए, क्योंकि जेल में फोन की सुविधा भी नहीं है वह अपनी पत्नी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर, 2024 को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने बाल्यान की कस्टडी पैरोल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि बाल्यान का केस ताहिर हुसैन के केस से अलग है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है। सुनवाई के दौरान बाल्यान की ओर से पेश वकील ने कहा कि बाल्यान की पत्नी दिल्ली विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी है। उनके लिए पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है। चुनाव प्रचार के लिए हर इलाके के लिए अलग-अलग रणनीति होगी और वह अकेले यह सब नहीं कर सकती है। चुनाव उसके लिए एकदम नई चीज है। उन्होंने कहा कि कम से कम तीन घंटे के लिए ही कस्टडी पैरोल दे दी जाए, क्योंकि जेल में फोन की सुविधा भी नहीं है वह अपनी पत्नी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर, 2024 को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।