फरीदाबाद में चुनाव ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले उपनिदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज
Sep 29, 2024, 14:13 IST
फरीदाबाद, 29 सितंबर विधानसभा चुनाव में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने व लापरवाही बरतने के आरोप में थाना छांयसा पुलिस स्टेशन में औद्योगिक एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के उप-निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार औद्योगिक एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के उप-निदेशक रविंद्र मलिक 85-पृथला विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान निगरानी रखने के लिए एसएसटी टीम नंबर तीन में नियुक्त किया गया था। 21 सितंबर को टीम में उनकी ड्यूटी रात्रि 10 बजे से सुबह के छह बजे तक की निर्धारित की गई थी। पृथला विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने पुलिस में दी शिकायत में बताया गया कि 26 सितंबर को रात में गठित टीम के कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए सामान्य पर्यवेक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि एसएसटी टीम नंबर तीन में तैनात औद्योगिक एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के उप-निदेशक रविंद्र मलिक अपने निर्धारित ड्यूटी पर अनुपस्थित थे और उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति ड्यूटी दे रहे था। पृथला विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत पर
छांयसा थाना में उपनिदेशक रविंद्र मलिक के खिलाफ आरपी एक्ट 1951 व 1988 की धारा 134, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) व 319 के तहत
मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार औद्योगिक एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के उप-निदेशक रविंद्र मलिक 85-पृथला विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान निगरानी रखने के लिए एसएसटी टीम नंबर तीन में नियुक्त किया गया था। 21 सितंबर को टीम में उनकी ड्यूटी रात्रि 10 बजे से सुबह के छह बजे तक की निर्धारित की गई थी। पृथला विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने पुलिस में दी शिकायत में बताया गया कि 26 सितंबर को रात में गठित टीम के कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए सामान्य पर्यवेक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि एसएसटी टीम नंबर तीन में तैनात औद्योगिक एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के उप-निदेशक रविंद्र मलिक अपने निर्धारित ड्यूटी पर अनुपस्थित थे और उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति ड्यूटी दे रहे था। पृथला विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत पर
छांयसा थाना में उपनिदेशक रविंद्र मलिक के खिलाफ आरपी एक्ट 1951 व 1988 की धारा 134, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) व 319 के तहत
मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।