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शादियों में रात दस के बाद नहीं बजेगा डीजे,हर्ष फायरिंग पर राेक

 
  शादियों में रात दस के बाद नहीं बजेगा डीजे,हर्ष फायरिंग पर राेक 
फतेहाबाद, 27 दिसंबर  फतेहाबाद जिले में रात दस बजे के बाद डीजे की ऊंची आवाज सुनाई नहीं देगी। जिलाधीश मनदीप कौर ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला फतेहाबाद की सीमाओं में विवाह और अन्य समारोहों के दौरान फायरिंग पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इसके अलावा रात दस बजे के बाद जश्न मनाने के लिए डीजे बजाने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए है। जारी आदेशों के तहत जिलाधीश ने बैंक्वेट हॉल/होटल मालिकों/प्रबंधकों आदि को निर्देश दिए है कि वे ऐसी सुविधाओं को बुक करने वाले पक्षों से लिखित आश्वासन लें कि समारोहों के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इन समारोहों में रात दस बजे के बाद डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समारोह के दौरान डीजे की आवाज निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। इसके अलावा सभी संबंधितों को सभी बैंक्वेट हॉल/होटल आदि के परिसर में सीसीटीवी लगाने और इस संबंध में होर्डिंग्स लगाकर इस आशय की चेतावनी प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिए है। सीसीटीवी और डीवीआर की भंडारण क्षमता 15 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए। जिलाधीश ने जारी आदेशों की पालना सुनिश्वित करवाने के लिए पुलिस विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।